आरक्षी भर्ती परीक्षा परिणाम में अंक आवंटन के दौरान बरती गई अनियमितता के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रकाशित परिणाम पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति बीके नारायण ने गाजियाबाद निवासी अनुज धामा की याचिका पर अधिवक्ता हरिओम खरे को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में चार प्रश्न गलत पूछे गए थे, जिससे नंबरों का आवंटन सही तरीके से नहीं किया गया। इस आधार पर कम अंक वाले का चयन हो गया है। याचिका द्वारा दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 19 मई 2010 को प्रकाशित अंतिम परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने की मांग की गई है। मालूम हो कि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने 17 मई को परीक्षा परिणाम घोषित किया था(Dainik Jagran,Allahabad,11.6.2010)।
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