हिमाचल प्रदेश सरकार ने 20 साल की सरकारी सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन देने का ऐलान किया है। यह पेंशन पहली जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी।
पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आधी पेंशन दी जा रही थी। पेंशनर्स ने यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। सिफारिशें लागू होने पर सरकार ने 33 साल की सेवा का नियम लागू किया था और इसमंे प्रदेश के हजारों पेंशनर्स को नुकसान हो रहा था।
इससे पहले जो नियम लागू किया गया था, उस पर पेंशनर धारकों और फैमिली पेंशन लेने वाले सभी लोगांे को पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और लीव एंड एनकैशमेंट आदि की गणना में काफी नुकसान हो रहा था। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशंे लागू होने से पहले इन कर्मचारियांे को 33 साल पर ही पूरी पेंशन मिलने का नियम लागू था। इस मामले में अंतिम 10 माह के वेतन का औसत बनाया जाता था।
इसका 50 फीसदी ही उन्हें पेंशन के रूप में दिया जा रहा था। इससे कर्मचारियों में रोष था, उनका कहना था कि 33 साल की अवधि पूरी करने वालों को तो पूरी पेंशन दी जा रही थी, लेकिन कम अवधि वालों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने मंे प्रदेश सरकार ने नुकसान पहुंचा। इस मामले पर अब कम से कम 20 साल की अवधि को आधार बनाया गया है।
क्यांेकि कई कर्मचारी 33 साल की सेवा अवधि पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब 10 सेवा अवधि पूरी करने पर सेवानिवृत्ति पाने वाले कर्मचारियों को भी अंतरिम वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशनर्स ने सरकार के इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए आभार जताया है।
हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इसे पेंशनर्स की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 14 अक्टूबर 2009 से ही संघ सरकार से मांग कर रहा था। उधर पेंशनर वेल्फेयर एसोसिएशन के महासचिव एवं जोनल प्रवक्ता एसके कौड़ा ने पेंशनर्स से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने डीडीओ से संशोधित पेंशन के मामले को एजी ऑफिस भेज दें।
किसे मिलेगा लाभ
पहली जनवरी 2006 और 2 सितंबर, 2008 के बीच जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, उन्हें 33 साल की सेवा का नियम लागू किया गया था। इस वर्ग में जो कर्मचारी 33 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाए और उससे पहले सेवानिवृत्त हो गए, उन्हंे पेंशन के मामले में 50 से 70 फीसदी नुकसान हो रहा था। वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने 28 मई को अधिसूचना जारी की है। अब सभी को पूरी पेंशन मिलेगी।
(दैनिक भास्कर,5 जून,2010 में हमीरपुर से रिपोर्ट)
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