सैन्य बलों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने के बाद भी उनसे भेदभाव जारी है। एक नए सरकारी आदेश के मुताबिक, देश के चुनिंदा अर्द्धसैनिक बलों में किसी भी महिला को अधिकारी का पद नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय पुलिस बलों में आरंभिक स्तर के अधिकारी पदों पर महिलाओं की भर्ती करने वाले संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा जारी नए अध्यादेश की वजह से सीमा की रक्षा करने वाले तीनों बलों की युद्धक रैंक में करीब दो हजार महिला कर्मियों का नेतृत्व किसी भी महिला अधिकारी के लिए करना असंभव हो गया है। यूपीएससी ने अधिसूचित किया है कि आरंभिक स्तर के अधिकारी पद के लिए आवेदन करने वाली महिलाएं सीमा की रक्षा करने वाले सशस्त्र रिपीट सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए अयोग्य होंगी। 29 मई को जारी अधिसूचना में कहा गया, महिला एवं पुरुष दोनों सीआईएसएफ एवं सीआरपीएफ के लिए योग्य हैं(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,2 जून,2010)।
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