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19 जून 2010

झारखंड के राज्यकर्मियों को केंद्र जैसा महंगाई भत्ता

झारखंड में कार्यरत सरकारी कर्मियों को अब सेंट्रल सिटी क्लासिफिकेशन के अनुसार किराया व परिवहन भत्ता मिलेगा। इस प्रस्ताव पर आज राज्यपाल की परामर्शी परिषद ने मुहर लगा दी। राज्यपाल एमओएच फारुख की अध्यक्षता में हुई परामर्शी परिषद की बैठक में नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत लोकसभा या विधानसभा चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मी किसी भी तरह की अपंगता का शिकार होते हैं, तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसके तहत 20-25 फीसदी अपंगता की स्थिति में एक लाख रुपये, 25-50 फीसदी अपंगता की स्थिति में तीन लाख रुपए, 50-75 फीसदी की स्थिति में चार लाख व 75 फीसदी से अधिक की स्थिति में पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा।

इसके अलावा राज्य सरकार ने एक दिसंबर 2004 या इस तिथि के बाद से नियुक्त किए गए कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन, असाधारण पारिवारिक पेंशन, असमर्थता पेंशन व निशक्तता पेंशन देने का निर्णय लिया है। यह तीनों प्रस्ताव वित्त विभाग की ओर से आए थे, जिसे मंजूरी दी गई है।कैबिनेट ने रामकृष्ण मिशन रांची की दो शाखाओं व जमशेदपुर की एक शाखा को 30 मार्च 2011 तक स्टेशनरी, दवाई, खेलकूद सामग्री, फर्नीचर, वाहन टायर व पेंटिंग की खरीदारी करने पर उसे वैट से मुक्त कर दिया है।

वाणिज्य कर विभाग की ओर से आए प्रस्ताव के तहत परामर्शी परिषद ने एलपीजी गैस के लिए 11 रुपये की अनुदान राशि तेल कंपनियों द्वारा प्रदत्त वैट की राशि से समायोजित करने का फैसला लिया है। साथ ही परिषद ने गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत जेल ट्रेनिंग संस्थान हजारीबाग के कनीय अनुदेशक व सीनियर अनुदेशक के वेतन पुनरीक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है।कैबिनेट सचिव डीके सक्सेना ने बताया कि शासन ने यूनिक पहचान पत्र निर्माण संस्था (यूआईएआई) व झारखंड सरकार के बीच हुए एमओयू को मंजूरी प्रदान कर दी है(दैनिक भास्कर,रांची,18.6.2010)।

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