मध्यप्रदेश सरकार ने अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापकों को क्रमोन्नति का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश की प्रति सभी कलेक्टरों एवं कार्यपालन अधिकारियों को जारी कर दी गई हैं। जारी आदेश में कहा गया है कार्यरत अध्यापकों को 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम क्रमोन्नति एवं 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने उपरांत द्वितीय क्रमोन्नति दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि शासकीय कर्मचारियों को दी जा रही क्रमोन्नति के लिए निर्धारित अन्य मापदंड अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति के लिए भी लागू होंगे(दैनिक जागरण,भोपाल,24.7.2010)।
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