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24 जुलाई 2010

हिमाचलःमृतक आश्रितों को नहीं मिलेगी स्थायी नौकरी

हिमाचल में मृतक आश्रित अब स्थायी नौकरी के हकदार नहीं होंगे। सरकार ने तय किया है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी केवल अनुबंध पर ही दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने मृतक आश्रितों की दो श्रेणियां तय की हैं। पहली श्रेणी में वह महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो और दूसरी श्रेणी में ऐसे उम्मीदवार जिनके माता व पिता दोनों जीवित नहीं हैं। इस सिलसिले में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधान सचिव (वित्त) के हवाले से सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि अनुकंपा के आधार पर सरकारी रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति में संशोधन किया गया है। नई नीति के अंतर्गत भविष्य में उन्हीं उम्मीदवारों से जुड़े मामले मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भिजवाएं जिनमें संबंधित उम्मीदवार विधवा व उस श्रेणी से होना चाहिए जिसके माता व पिता में कोई जीवित नहीं है। इस संशोधन के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी की चाहत पाले लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वर्तमान में डेढ़ हजार से ज्यादा मामले अनुकंपा के आधार पर सरकार के पास लंबित हैं, लेकिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबित मामलों में अधिकांश तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के ही हैं। वैसे, कांग्रेस कार्यकाल में भी यह संशोधन किया गया था कि जिन परिवारों की वित्तीय स्थिति बेहद नाजुक है, उन्हें ही प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। नई नीति में यह भी प्रावधान है कि अनुकंपा के आधार पर जो रोजगार दिया जाएगा, वह भी अनुबंध के आधार पर ही मिलेगा। ताजा संशोधन के बाद संबंधित विभाग से मामला वित्त विभाग के पास जाएगा जिसकी संस्तुति से पात्र परिवार को रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल की अनुमति भी लेनी होगी(दैनिक जागरण,शिमला,24.7.2010)।

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