राज्य में तृतीय श्रेणी के छह हजार शिक्षकों की भर्ती पंचायतीराज संस्थान करेगा। इसके लिए पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन काप्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे कैबिनेट की अब होने वाली पहली बैठक में लाया जाएगा। कैबिनेट से अनुमोदित होते ही इसे कानून का रूप दिया जाएगा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) भर्ती से इनकार कर चुका है। सीधे भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है और पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से भर्ती कानूनी संशोधन बिना संभव नहीं है। अगर इन पदों को इसी सत्र में नहीं भरा गया तो केंद्र से मिलने वाली राशि भी लैप्स हो जाएगी।
अब राज्य सरकार इन पदों को शिक्षा विभाग के बजाय जिला परिषदों के माध्यम से भरने की तैयारी कर रही है। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग के उपसचिव आर.के. पारीक के अनुसार अधिनियम में संशोधन से सीधे तौर पर मतदाता प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए आचार संहिता लागू नहीं होती। वैसे पूरा मामला देखने के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है(Dainik Bhaskar,Jaipur,25.7.2010)।
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) भर्ती से इनकार कर चुका है। सीधे भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है और पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से भर्ती कानूनी संशोधन बिना संभव नहीं है। अगर इन पदों को इसी सत्र में नहीं भरा गया तो केंद्र से मिलने वाली राशि भी लैप्स हो जाएगी।
अब राज्य सरकार इन पदों को शिक्षा विभाग के बजाय जिला परिषदों के माध्यम से भरने की तैयारी कर रही है। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग के उपसचिव आर.के. पारीक के अनुसार अधिनियम में संशोधन से सीधे तौर पर मतदाता प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए आचार संहिता लागू नहीं होती। वैसे पूरा मामला देखने के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है(Dainik Bhaskar,Jaipur,25.7.2010)।
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