मुख्य समाचारः

सम्पर्कःeduployment@gmail.com

26 जुलाई 2010

यूपीःअवरोही क्रम में लागू होगा प्रधान पदों का आरक्षण

प्रदेश मे होने वाली ग्राम पंचायत चुनाव मे अनुसूचित जनजातियो, अनुसूचित जातियो और पिछे वगाहनं के लिए ग्राम प्रधानो के पदो का आरक्षण ब्लाक मे ग्राम पंचायतो की जनसंख्या के अनुपात मे अवरोही क्रम मे आवंटित की जाएंगी। यानी किसी भी ब्लाक मे जिन ग्राम पंचायतो मे अनुसूचित जनजातियो, अनुसूचित जातियो और पिछे वगाहनं की जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा होगा, उन्हे उसी वर्ग के लिए सबसे पहले आरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस आरक्षण के आवंटन मे चक्रानुक्रम का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियो को भेजे गये शासनादेश मे कहा गया है कि वह ग्राम पंचायते जिनमे पिछे वगाहनं की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक होगा, उसे पिछे वर्ग के लिए आवंटित की जाएगी। लेकिन यहां इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2010 मे उन ग्राम पंचायतो को जो वर्ष 1995, वर्ष 2000 और वर्ष 2005 मे अनुसूचित जनजातियो के लिए आरक्षित की गयी थी, उन्हे इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नही की जाएंगी। इसी तरह अनुसूचित जातियो के लिए आरक्षित ग्राम पंचायते इस बार अनुसूचित जाति के लिए और पिछे वर्ग के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतो को इस बार पिछे वर्ग के लिए आरक्षित नही की जाएंगी। इसके लिए शासनादेश मे चक्रानुक्रम निर्धारित किया गया है। आरक्षण के लिए निर्धारित चक्रानुक्रम मे सबसे पहले अनुसूचित जनजातियो की महिलाओ को रखा गया है। इसके बाद आरक्षण के क्रम मे अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियो की महिलाएं, अनुसूचित जातियां, पिछे वर्ग की महिलाएं, पिछा वर्ग और फिर सामान्य वर्ग की महिलाओ के लिए सीटे आरक्षित करने का निदहनश जारी किया गया है। लेकिन इस चक्रानुक्रम मे यह प्रतिबंध भी किया गया है कि अनुसूचित जनजातियो, अनुसूचित जातियो और पिछे वगाहनं की किसी पंचायत क्षेत्र मे यदि कुल जनसंख्या दो व्यक्ति से कम होगी तो ऐसी ग्राम पंचायत का प्रधान पद यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो, अनुसूचित जातियो तथा पिछे वगाहनं को आवंटित नही की जाएंगी। महिलाओ के लिए आरक्षण आवंटित करते समय ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या मे से अनुसूचित जनजातियो, अनुसूचित जातियो तथा पिछे वगाहनं की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या का ग्राम पंचायतवार अवरोही क्रम तैयार किया जाएगा। इस प्रकार तैयार किये गये अवरोही क्रम मे अधिक सामान्य जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतो को महिलाओ के लिए आरक्षित की जाएगी। (राष्ट्रीय सहारा,लखनऊ,26.7.2010)

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।