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25 जुलाई 2010

यूपीःरोस्टर प्रणाली खत्म

सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे मील पकाने के लिए दलित महिला रसोइयों की तैनाती से उपजे विवाद के मद्देनजर शासन ने इस संबंध में बीती 24 अप्रैल को जारी शासनादेश में फेरबदल किया है। नये शासनादेश में मिड-डे मील योजना में रसोइयों की तैनाती के लिए अब तक लागू रोस्टर प्रणाली समाप्त कर दी गई है। इससे रसोइयों की तैनाती के लिए निर्धारित आरक्षण की अनिवार्यता खत्म हो गई है। नयी व्यवस्था के तहत रसोइयों के पद पर पुरुषों की तैनाती का प्रावधान भी किया गया है। शासन ने 24 अप्रैल को जो शासनादेश जारी किया था, उसके मुताबिक 25 तक की छात्र संख्या वाले स्कूलों में एक, 26 से 100 छात्रों वाले स्कूलों में दो, 101 से 200 छात्रों वाले स्कूलों में तीन, 201 से 300 छात्रों वाले स्कूलों में चार, 301 से 1000 छात्रों वाले स्कूलों में पांच, 1001 से 1500 छात्रों वाले स्कूलों में छह और 1501 या उससे अधिक छात्रों वाले स्कूलों में सात रसोइये तैनात करने का प्रावधान है। इस शासनादेश के प्रस्तर-3 में रसोइयों की तैनाती के लिए रोस्टर निर्धारित किया गया था। इस रोस्टर में पहला स्थान अनुसूचित जाति, दूसरा अनारक्षित, तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग, चौथा अनारक्षित, पांचवां अनुसूचित जाति, छठा अनारक्षित और सातवां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। यह भी व्यवस्था थी कि यदि किसी स्कूल में छात्र संख्या के आधार पर रसोइये का एक ही पद अनुमन्य है, तो वह पद अनारक्षित रहेगा। रसोइयों की तैनाती में रोस्टर प्रणाली लागू होने के कारण इसमें आरक्षण की बाध्यता थी। दलित महिला रसोइयों के बनाये भोजन को खाने के मुद्दे पर कन्नौज, औरैया, रमाबाई नगर (कानपुर देहात) आदि क्षेत्रों में जबर्दस्त विवाद भी हुए। सरकार का यह फीडबैक है कि रसोइयों की तैनाती में रोस्टर प्रणाली की अनिवार्यता सियासी रंग लेते जा रही थी। उधर, सूबे में पंचायत चुनाव की आहट भी सुनायी देने लगी है। इन परिस्थितियों से चेती सरकार ने वक्त की नजाकत को भांपते हुए रोस्टर प्रणाली को समाप्त करने का फैसला कर नया शासनादेश जारी कर दिया है। नये शासनादेश में कहा गया है कि मिड-डे मील योजना से आच्छादित स्कूलों में ग्राम एवं वार्ड समितियों के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोइये के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि विधवा, निराश्रित और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी क्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पुरुष प्रत्याशियों में भी अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निराश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी(दैनिक जागरण,लखनऊ,25.7.2010)।

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