इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के परास्नातक मेडिकल कोर्स की 32 सीटों पर किये गये प्रवेश को अंतिम रूप देते हुए इस संबंध में उठे विवादों का पटाक्षेप कर दिया है। साथ ही विश्र्वविद्यालय को भविष्य में संदेह से परे स्वतंत्र व निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि विश्र्वविद्यालय की ओर से अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र और ओएमआर की कार्बन कापी तथा परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर नोट वेबसाइट के जरिये उपलब्ध कराया जाय। न्यायालय ने परास्नातक मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर लेने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए हस्तक्षेप नहीं किया और कहा कि चयन परिणाम में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कुलपति ने स्वयं ही आदेश दे दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र, ओएमआर की कार्बन कापी व उत्तर नोट्स की जानकारी पाने का अधिकार है(दैनिक जागरण,गोरखपुर,22.7.2010)।
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