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05 जुलाई 2010

बिहारःइंटर पास न किया तो छिन जाएगी मास्टरी

बिहार में आरक्षण के तहत माध्यमिक परीक्षा पास कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पाने वालों की परेशानी बढ़ गयी है। राज्य सरकार के नए नियम के तहत यदि उन्होंने नियोजन के छह वर्ष के अंदर इंटर की परीक्षा पास न की तो उनकी छुट्टी हो सकती है। मानव संसाधन विकास विभाग ने हाल के वर्षो में बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षित कोटे के तहत माध्यमिक परीक्षा पास अभ्यर्थियों को नियोजित किया। अब विभाग ने पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2006 तथा बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली में संशोधन कर यह प्रावधान किया है कि आरक्षित कोटे में माध्यमिक परीक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को आगे भी नियुक्त किया जा सकेगा, लेकिन उन्हें अधिकतम छह वर्ष के अंदर उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा अनिवार्य रूप से पास कर लेनी होगी। शिक्षक नियोजन संबंधी उपयुक्त प्रावधान के अतिरिक्त नियमावली की धारा 8 (3) में मैट्रिक प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियोजन का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार, जो शिक्षक इंटरमीडिएट की योग्यता हासिल नहीं कर सके हैं वे छह वर्ष के अंदर स्वतंत्र छात्र के रूप में योग्यता हासिल कर लें(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,5.7.2010)।

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