छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथालाजी लैब खोलने के पहले अब सरकार से लाइसेंस लेना होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस अनिवार्यता को लागू करने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन विधेयक-२०१० को कल मंजूरी दे दी।
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