मुख्य समाचारः

सम्पर्कःeduployment@gmail.com

22 जुलाई 2010

छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम के लिए अनिवार्य होगा लाइसेंस

छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम, क्लीनिक व पैथालाजी लैब खोलने के पहले अब सरकार से लाइसेंस लेना होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस अनिवार्यता को लागू करने के लिए कानून बनाने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ उपचर्या गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन विधेयक-२०१० को कल मंजूरी दे दी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।