जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस जेपी सिंह ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पीएससी को निर्देश दिए कि जीएमसी में लेक्चरर पद के लिए होने वाले चयन पर फिलहाल रोक लगाई जाए। अदालत ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक किसी लेक्चरर का नाम तय न किया जाए। याचिकाकर्ता डा संजीव वर्मा ने पीएससी के नोटिफिकेशन चार पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जीएमसी में फिजियोलॉजी के दो पदों के लिए आरबीए और एससी प्रतियोगी के लिए आरक्षित थे। २००८ में विज्ञापन के जरिए कहा गया कि इस पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। उन्होंने अदालत से अपील की कि इन पदों में सामान्य उम्मीदवारों की भर्ती पर रोक लगाई जाए। अदालत ने फिलहाल उम्मीदवारों के चयन पर रोक लगा दी है(अमर उजाला,जम्मू,2.7.2010)।
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