पटना उच्च न्यायालय ने आरपीएस एवं मौलाना आजाद कालेज आफ इंजीनियरिंग के छात्रों को राहत प्रदान कर दी है। इंजीनियरिंग की परीक्षा में 3 विषयों में फेल होने वाले छात्रों को सभी 8 विषयों की नये सिरे से परीक्षा नहीं देनी होगी। मालूम हो कि कालेज प्रशासन ने नये नियम के तहत 3 विषयों में असफल होने वाले छात्रों को सभी विषयों में परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया था। जिस पर न्यायाधीश मृदुला मिश्रा की पीठ ने बुधवार को सुनवाई की । सुनवाई में छात्रों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। छात्रों को केवल अनुत्तीर्ण हुए विषयों ही परीक्षा देनी पड़ती थी। 6 विषयों में फेल होने के बाद ही सभी 8 विषयों का परीक्षा देनी पड़ती थी(दैनिक जागरण,पटना,1.7.2010)।
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