वर्ष 2002 में टीजीटी आट्र्स की लिखित परीक्षा में पास उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के फैसले की सराहना की है। लिखित परीक्षा में पास उम्मीदवार सुरेंद्र, अजीत शर्मा, मोनिका, मनोज कुमार, लेखराज ने बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तीन माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में सत्ता परिवर्तन होते ही कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई थी। इसमें सरकार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर हजारों बेरोजगारों के साथ अन्याय किया था। विजीलेंस जांच में भर्ती प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। कोर्ट के इस फैसले के बाद टीजीटी आट्र्स की लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को अब शीघ्र नौकरी की आस जगी है। उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की है(दैनिक भास्कर,हमीरपुर,6.8.2010)।
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