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03 अगस्त 2010

वकालत से पहले देनी ही होगी परीक्षा

विधि स्नातकों को वकालत करने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से गुजरना ही होगा। बीसीआई के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को एक जगह स्थानांतरित करने की बीसीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा। बीसीआई ने नियमों में संशोधन कर वकालत में पंजीकरण से पहले परीक्षा का नियम इसी वर्ष से लागू कर दिया है। इसके खिलाफ मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनूप अवस्थी की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। बीसीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों में इसी तरह की लंबित याचिकाओं को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई है। जब बीसीआई के वकील ने उच्च न्यायालयों में चल रही ऐसी ही याचिकाओं पर सुनवाई रोकने की मांग की तो पीठ ने कहा कि वह पक्षकारों को सुने बगैर ऐसा आदेश नहीं दे सकती। हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं में पंजीकरण से पहले परीक्षा पास करने के नियम व प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक निश्चित करने के नियम को चुनौती दी गई है(दैनिक जागरण,दिल्ली,3.8.2010)।

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