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03 अगस्त 2010

तमिलनाडुःअल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता का अधिकार

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की बिना किसी सरकारी दखल के अपनी प्रशासनिक व्यवस्था हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत प्रदत्त संरक्षण के लिए राज्य सरकारों से जरूरी प्रमाणपत्र पाने में कठिनाई महसूस करने पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय आयोग (एनसीएमईआई) से संपर्क कर सकते हैं। एनसीएमईआई के अध्यक्ष एमएसए सिद्दीकी ने कहा कि यदि संस्थानों को राज्यों से प्रमाणपत्र मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे जरूरी प्रक्रिया के बाद मामले को आयोग के समक्ष ला सकते हैं। उन्होंने रविवार को यहां एक निजी संस्थान द्वारा आयोजित 13वें इस्लामिक महिला कल्याण सम्मेलन में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थान बनाने का और अपनी पसंद की प्रशासनिक व्यवस्था रखने का अधिकार देता है। इसी बीच सरकार ने सच्चर समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए आधारभूत सुविधा मानकों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया है(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,3.8.2010 में मदुरै से रिपोर्ट)।

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