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10 अगस्त 2010

प्रोन्नति के लिए वरिष्ठता मानदण्ड नहीं:इलाहाबाद हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने कहा है कि सहायक अध्यापक से एलटी ग्रेड में प्रोन्नति के लिए केवल वरिष्ठता मापदण्ड नहीं है बल्कि संबंधित विषय के अध्यापन के लिए उसे सक्षम भी होना चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि प्रबंधन समिति संस्तुति भेजते समय उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1998 के नियम 14 का पालन करे। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति एफआई रिबेलो तथा एपी शाही की खण्डपीठ ने सहायक अध्यापिका श्रीमती देवकी वर्मा की विशेष अपील पर दिया है। श्रीमती वर्मा स्वामी बाग उ.मा. विद्यालय दयालबाग, आगरा के प्राइमरी सेक्शन की सहायक अध्यापिका हैं। एलटी ग्रेड पर प्रोन्नति की उनकी मांग को संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अस्वीकार कर दिया। शिक्षा निदेशक का कहना था कि जो पद रिक्त हुआ है वह अंग्रेजी का पद है और श्रीमती वर्मा अंग्रेजी विषय से स्नातक नहीं हैं। इस आदेश के खिलाफ याचिका एकल न्यायपीठ ने खारिज कर दी जिसे विशेष अपील में चुनौती दी गई थी। एकल न्यायपीठ ने याची से सेवा में कनिष्ठ अध्यापिका सुमन बाला की एलटी ग्रेड में प्रोन्नति को सही माना क्योंकि वह अंग्रेजी विषय पढ़ाने की योग्यता रखती हैं। कोर्ट ने कहा कि जो संबंधित विषय पढ़ाने की योग्यता नहीं रखता केवल वरिष्ठता के आधार पर उसे प्रोन्नति नहीं दी जा सकती(दैनिक जागरण,इलाहाबाद,10.8.2010)।

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