अगर आप अफसर हैं और कोर्ट ने किसी मामले में शनिवार को तलब कर रखा है तो छुट्टी का बहाना बना कर गैरहाजिर होने की जुर्रत नहीं करिएगा। क्योंकि यदि ऐसा किया तो जमानती वारंट जारी हो सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अधिकारी इस दिन यानी शनिवार को अदालत में उपस्थित होने से मना नहीं कर सकते हैं। शनिवार सरकारी अधिकारियों के लिए छुट्टी का दिन होता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरीश कठपालिया ने कहा कि सरकारी सेवक शनिवार को अदालती कार्रवाई के दौरान उपस्थित होने से इंकार करने की छूट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शनिवार को कोर्ट में फारेंसिक अधिकारियों की गैरहाजिरी पर गंभीर संज्ञान लेते हुए अदालत ने एक अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने कहा फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी शनिवार को छुट्टी का दिन होने की बात कहते हुए अदालत में उपस्थित होने से आनाकानी करते हैं। लेकिन यह कोई कारण नहीं हो सकता। क्योंकि काफी संख्या में मामलों में आरोपी हिरासत में होते हैं और ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी शनिवार को काम करने से इंकार नहीं कर सकता है। अदालत ने एफएलसी विशेषज्ञ मधुलिका शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और कहा कि इस आदेश की दिल्ली पुलिस के उपायुक्त (अपराध शाखा) स्वयं उक्त अधिकारी को तामील कराएं(दैनिक जागरण,25.8.2010)।
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