चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक (डीएमई) वीके सैनी ने मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से स्वीकृति लिए बगैर ही पीएमटी काउंसलिंग आरक्षण नियमों को बदल डाला। इस बात की भनक जब पिछड़ा वर्ग आयोग को लगी तो उन्होंने आनन-फानन में एक बैठक कर चिकित्सा शिक्षा संचालक श्री सैनी को एक नोटिस देने का प्रस्ताव पास किया गया है। विद्युत कंपनी बैतूल के मुख्य अभियंता शैलेन्द्र बागद्रे द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत कर कहा गया है कि डीएमई श्री सैनी ने पीएमटी की काउंसलिंग आरक्षण नियमों को दर किनार करते हुए की है। आयोग द्वारा जब शिकायत की पुष्टि की गई तो पाया गया कि कांउसलिंग में आरक्षण चक्र को बदल दिया गया है। इस शिकायत के आधार पर आयोग ने शुक्रवार को अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त कार्यालय में आयोग के वरिष्ठ सदस्य लक्ष्मी यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आयोग के सचिव ओमेश मूंदड़ा और सदस्य अल्पसंख्यक आयुक्त रघुवीर श्रीवास्तव उपस्थित थे। आयोग की इस बैठक में डीएमई श्री सैनी को 7 दिवस का नोटिस जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आयोग द्वारा इस नोटिस के माध्यम से यह पूछा जा रहा है कि बगैर एमसीआई के अनुमति के आरक्षण क्रम को कैसे बदला गया(दैनिक जागरण,भोपाल,7.8.2010)।
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