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02 सितंबर 2010

झारखंडःसरकारी नौकरी के लिए उम्र सीमा बढ़कर 45 वर्ष हुई

झारखंड सरकार ने राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयुसीमा पांच साल बढ़ाई गई है। ओबीसी के लिए सर्वाधिक छह साल और एससी-एसटी के लिए पांच साल की छूट दी गई है। यह फैसला 30 अगस्त से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उम्रसीमा बढ़ाने से इस बार करीब 25 हजार और उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।

यह मांग काफी समय से की जा रही थी। उम्मीदवारों का कहना था कि राज्य गठन के बाद से अब तक सिर्फ तीन बार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा हुई है। इसके लिए वे दोषी नहीं हैं। सरकार के कारण ही उनकी उम्र निकल गई।

विकलांगों के लिए नहीं बढ़ी उम्र सीमा

नई व्यवस्था में विकलांगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले सरकार ने सभी वर्गो के विकलांगों के लिए पांच से छह साल की छूट दी थी। नए आदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पिछड़ा वर्ग के विकलांग के लिए अधिकतम उम्र सीमा स्वस्थ लोगों से कम हो गई है। सरकार ने ओबीसी उम्मीदवारों की उम्र सीमा 37 वर्ष से बढ़ा कर 43 वर्ष कर दी है। मगर विकलांगों की 42 वर्ष ही रह गई।

कर्मचारियों के लिए कम है उम्र सीमा

संयुक्त असैनिकल सेवा परीक्षा के लिए आयुसीमा बढ़ने के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों की उम्रसीमा कम हो गई है। पहले राजपत्रित और अराजपत्रित के लिए यह एक जैसा था।
जेपीएससी ने महिला और विकलांगों के बारे में सरकार से पूछा उम्र सीमा बढ़ाए जाने के बाद जेपीएससी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। आयोग के सचिव ने पूछा है कि पहले सरकार ने महिला और विकलांगों को उम्र सीमा में छूट दी थी। नए आदेश में इस छूट की व्यवस्था नहीं है। सरकार बताए, इस पर कोई फैसला करना चाहती है या नहीं।

45 वर्ष में अफसर बनने वाले करेंगे 15 साल नौकरी

45 वर्ष में अफसर बनने वालों को 15 साल सरकारी नौकरी करने का अवसर मिलेगा। सेवानिवृत्ति आयु 60 साल है। ओबीसी, एससी एवं एसटी की महिला एवं विकलांगों को अतिरिक्त छूट मिलने पर यह अवधि और कम हो जाएगी।

सरकार का कदम सराहनीय

सरकार के इस फैसले से परीक्षा की आस में उम्र गंवा बैठे हजारों लोगों को फायदा होगा। यह निर्णय सराहनीय है। शीघ्र ही नए सिरे से संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयोग विज्ञापन निकालेगा। इस संबंध में आयोग ने सरकार को पत्र लिखने का फैसला किया है।
एके सेनगुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष, जेपीएससी

महिला एवं विकलांगों को भी लाभ मिलेगा

राज्य के कार्मिक सचिव आदित्य स्वरूप का कहना है कि विकलांग एवं महिलाओं के लिए अलग से उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन जिस श्रेणी की महिला होंगी उस श्रेणी की उम्र बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
आदित्य स्वरूप, कार्मिक सचिव

महिलाओं को छूट नहीं

पहले महिलाओं के लिए 38 वर्ष और विकलांग महिला के लिए 43 वर्ष की उम्र सीमा तय की थी। नए आदेश में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।
निकालेगा विज्ञापन चूंकि सरकार ने फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। इससे जेपीएससी को फिर से विज्ञापन निकालना होगा। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त को ही समाप्त हुई है। आयोग ने विज्ञापन निकालने का फैसला कर लिया है(अमरेन्द्र कुमार,दैनिक भास्कर,रांची,2.9.2010)।

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