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17 सितंबर 2010

एमबीबीएस प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत अंकों का कानून बरकरार

केरल हाईकोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के उस विनियमन को बरकरार रखा है जिसमें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बारहवीं और चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक हासिल करने का प्रावधान है। न्यायमूर्ति तोतातिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति पी भावदेशन की पीठ ने 80 से अधिक विद्यार्थियों की 11 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला किया। इन विद्यार्थियों ने अध्ययन जारी रखने का आग्रह करते हुए याचिका दायर की थी। इससे पहले, एमसीआई ने विद्यार्थियों को इस आधार पर अध्ययन जारी रखने से इंकार कर दिया था कि वे चयन संबंधी नियमों पर खरे नहीं उतरते। पीठ ने कहा कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को बारहवीं कक्षा में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक मिले होने चाहिए तथा इसके अलावा उसका नाम प्रवेश परीक्षा में मेधा सूची में शामिल होना चाहिए(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण में कोच्चि की ख़बर)।

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