प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश के निजी बीएड कालेज अपने स्तर पर रिक्त पड़ी सीटों को आगामी 8 अक्तूबर तक भर सकते हैं। उक्त आदेश मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व न्यायाधीश कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने कहा कि रिक्त पड़ी सीटों को भरने के पश्चात संस्थान विश्वविद्यालय को दाखिल किए छात्रों का विवरण देगा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस संदर्भ में प्रोस्पेक्टस में वर्णित शर्ते लागू नहीं होंगी क्योंकि रिक्त सीटें विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सभी तरह के प्रयासों के बावजूद भी नहीं भरी गई हैं। इन आदेशों के बाद रिक्त सीटों को भरने में सहूलियत होगी(दैनिक भास्कर,शिमला,22.9.2010)।
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