केंद्रीय अल्पसंख्यक और कारपोरेट सेक्टर मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मौलवियों को मासिक वेतन देने का जो आदेश दिया है वह सरकार को नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड के लिए था। केंद्र सरकार सबसे पहले वक्फ समितियों को पंजीकृत कराने में जुटा है। इसके लिए संशोधन बिल भी पास हो चुका है। कुछ अल्पसंख्यक संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मदरसों में कार्यरत मौलवियों को वेतन देने के आदेश पर खुर्शीद ने कहा कि यह आदेश वक्फ बोर्ड के लिए था। सरकार का इस आदेश से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अकेले हरियाणा राज्य में ही वक्फ बोर्ड की 11 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति है। वक्फ समितियां पंजीकृत होंगी तो संपत्ति को बचाया जा सकेगा। जब संपत्ति बचेगी तो उनसे प्राप्त आमदनी से मदरसों का संचालन ठीक से हो सकेगा(दैनिक जागरण, मथुरा ,५.९.2010) ।
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