सैन्यकर्मियों के वेतन संबंधी विवादों से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सेना में सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अलग वेतन आयोग गठित करने के सुझाव पर विचार करे।
न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और तीरथ सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने बुधवार को "रैंक वेतन" में वृद्धि को लेकर सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती और सालीसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम से कहा कि वह सैन्यकर्मियों के लिए अलग वेतन आयोग गठित करने के विचार पर सरकार निर्देश प्राप्त करके अदालत को सूचित करें।
न्यायाधीशों का कहना था कि ऐसे वेतनमान की अध्यक्षता देश के सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश कर सकता है।
न्यायाधीशों ने कहा कि सेना के लोग बहुत अनुशासित होते हैं और वे दूसरे लोगों की तरह अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीशों का मत था कि सैन्यकर्मियों को वेतन से जुड़े मसलों को लेकर संघर्ष करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति देश के लिए बहुत दुखद होगी।
न्यायाधीशों का रुख देखते हुए सालीसिटर जनरल ने कहा कि वह सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त करके अदालत को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। इस पर अदालत ने इन सैन्यकर्मियों की याचिका पर सुनवाई १८ अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी(नई दुनिया,दिल्ली,9.9.2010)।
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जवाब देंहटाएं‘‘ आदत यही बनानी है ज्यादा से ज्यादा(ब्लागों) लोगों तक ट्प्पिणीया अपनी पहुचानी है।’’
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