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02 सितंबर 2010

बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा एक माह का समय

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही 34,540 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने और एक महीने का समय मांगा है. 31 अगस्त, 2010 तक ही हर हाल में नियुक्ति का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. समय- सीमा के अंदर नियुक्ति नहीं होने पर सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर और एक महीने का समय मांगा है. शिक्षा सचिव केके पाठक ने सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया.

इस संबंध में मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग को शिक्षकों की वरीयता सूची बना कर नियुक्ति की अनुशंसा करनी थी. वरीयता सूची निर्धारण नहीं होने के कारण नियुक्ति तय समय- सीमा के अंदर नहीं हो सकी. 34,540 पद के लिए एक लाख, 22 हजार आवेदन आये थे. आवेदनों की संख्या उम्मीद से काफी अधिक थी.

वरीयता सूची बनाने में लग रहे समय को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया. इधर, याचिकाकर्ताओं ने 31 अगस्त तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त किया है. मुख्य याचिकाकर्ता एनके ओझा ने बताया कि इस मामले को लेकर वे फिर सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी सरकार 31 अगस्त तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 31 अगस्त तक शिक्षकों की नियुक्ति कर आठ सितंबर, 2010 को हमें इसकी पूरी रिपोर्ट दें(प्रभात खबर,पटना,1.9.2010).

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