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05 सितंबर 2010

यूपीःवर्कचार्ज व दैनिक कर्मियों की नौकरी पक्की

मंत्रिपरिषद ने शनिवार को राज्य के सभी विभागों, नगर निकायों, उप्र आवास एवं विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों में 29 जून 1991 से पहले नियुक्त/कार्यरत सभी वर्कचार्ज व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पद सृजित करते हुए उन्हें विनियमित करने का फैसला किया। गौरतलब है कि शासन ने 29 जून 1991 के बाद वर्कचार्ज और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियो की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विभागों में तकरीबन 10,000 वर्कचार्ज व 9800 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ऐसे हैं जो 29 जून 1991 से पहले से काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को विनियमित करने पर सरकार पर सालाना लगभग 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा। नगर निकायों में लगभग 3,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तथा आवास विकास परिषद व विकास प्राधिकरणों में लगभग 3,000 वर्कचार्ज और 1,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम कर रहे थे। नगर निकायों, आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों में तैनात वर्कचार्ज व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित करने पर सालाना 60 करोड़ रुपये और खर्च होंगे। यह व्ययभार निकायों, आवास विकास परिषद व प्राधिकरणों को ही वहन करना पड़ेगा(दैनिक जागरण,लखनऊ,5.9.2010)।

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