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14 सितंबर 2010

कैट ने रद्द की प्रसार भारती के संवाददाताओं की नियुक्ति

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने सोमवार को प्रसार भारती के 25 न्यूज एंकरों और संवाददाताओं की नियुक्ति रद्द कर दी। इनमें स्थानीय सांसद की पुत्री और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री का करीबी भी शामिल हैं। वी.के. बाली की अध्यक्षता वाले कैट ने दूरदर्शन न्यूज चैनल (डीडी न्यूज) में नियुक्त पत्रकारों की नियुक्ति यह कहते हुए रद कर दी कि साक्षात्कार में आवेदकों को मनमाने और दुर्भावनापूर्ण ढंग से अंक दिए गए हैं। कैट ने डीडी न्यूज में कार्यरत एक पत्रकार हरिकेश बहादुर सिंह द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर यह आदेश दिया। इसमें आरोप लगाया था कि प्रसार भारती में भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर किया गया। सिंह का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता संजय पाठक ने कहा, पूरी चयन प्रक्रिया दोषयुक्त है क्योंकि उम्मीदवारों के चयन की सिफारिश पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई। चयन प्रक्रिया भाई भतीजावाद से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी आवेदकों के परीक्षा में बैठने के दो माह बाद दो उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की गई और उनका चयन कर लिया गया। कुछ अन्य उम्मीदवारों को अनिवार्य लिखित परीक्षा में शामिल हुए बिना साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई। सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया, कम से कम दो चयनित उम्मीदवारों का सीधे प्रभावशाली नेताओं से संबंध था। एक सफल उम्मीदवार का सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री से करीबी संबंध था जबकि एक अन्य सफल उम्मीदवार एक स्थानीय सांसद की बेटी है। कैट ने प्रसार भारती की इस दलील को खारिज कर दिया कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी थी। इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रसार भारती के वकील अरुण भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द ही याचिका दाखिल की जाएगी(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,14.9.2010)।

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