उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने स्नातक में पचास फीसदी से कम अंक पाने वाले बीएड अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट के सामने 224 याचिकाएं प्रस्तुत की गईं थीं। सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल 50 फीसदी से कम अंक वाले 1.45 लाख अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम लखनऊ विश्वविद्यालय ने रोक दिया था। कुछ छात्र कोर्ट गये और उनकी राहत मिल गई। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया था। इसके बाद एक-एक कर 224 याचिकाएं हो गईं। न्यायमूर्ति अनिल कुमार की एकल पीठ के समक्ष परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने तथा काउंसिलिंग में शामिल किये जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। पीठ ने सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करके सुनवाई की। सुनवाई पूरी होने के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है(दैनिकजागरण,लखनऊ,12.10.2010)।
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