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15 अक्तूबर 2010

हरियाणा में स्कूल खोलने के नियमों में बदलाव

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में स्कूल खोलने या स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन किया है। शिक्षा
मंत्री गीता भुक्कल ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों के तहत प्राथमिक स्कूल की एक शाखा खोलने के लिए ग्रामीण इलाके में 0.5 एकड़, शहरी क्षेत्र में 0.25 एकड़ जमीन और पांच क्लासरूम के अलावा कम से कम पचीस छात्रों का दाखिला जरूरी है। इसी प्रकार, प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए 0.5 एकड़ जमीन, पांच क्लासरूम और 150 से 300 बच्चों का दाखिला होना जरूरी है। स्कूल निकटतम प्राथमिक स्कूल से एक किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।

गीता ने कहा कि प्राथमिक स्कूल का दर्जा बढ़ाकर मिडल स्कूल करने के लिए एक एकड़ जमीन और क्लासरूम (प्रत्येक सेक्शन के लिए कम से कम एक कमरा) होना जरूरी है। साथ ही पहली से 5वीं कक्षा तक 150 बच्चे एवं 5वीं कक्षा में दो साल से कम से कम पच्चीस बच्चे पढ़ रहे हों। यदि एक गांव में एक से अधिक प्राथमिक स्कूल हैं तो उस एक स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाएगा, जिसमें अधिक संख्या में बच्चे और इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा। स्कूल निकटतम मिडल स्कूल से दो किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मिडल स्कूल का दर्जा बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक स्कूल करने के लिए दो एकड़ जमीन और 14 क्लासरूम होना जरूरी है। छठी से आठवीं कक्षा तक कम से कम 210 बच्चे और नौवीं एवं दसवीं कक्षाएं शुरू करने के लिए आठवीं कक्षा में पिछले दो साल से से कम से कम 79 बच्चे पढ़ रहे हों। पांच किलोमीटर के दायरे में उस एक मिडल स्कूल का दर्जा बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक किया जाएगा, जिसमें अधिक संख्या में बच्चे, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और बच्चों के लिए स्कूल में पहुंचना आसान होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल निकटतम सीनियर माध्यमिक स्कूल से पांच किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।

हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक स्कूल करने के लिए दो एकड़ जमीन और 14 क्लासरूम होना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रेकॉर्ड के अनुसार नौवीं एवं दसवीं कक्षाओं में कम से कम 150 बच्चों का होना भी एक मापदंड रखा गया है। पांच किलोमीटर के दायरे में उस एक हाई स्कूल का दर्जा बढ़ाकर सीनियर माध्यमिक किया जाएगा, जिसमें अधिक संख्या में बच्चे, बढि़या बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और बच्चों के लिए स्कूल में पहुंचना आसान हो। उन्होंने कहा कि स्कूल निकटतम वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल से पांच किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त , स्कूल खोलने या स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के लिए सभी स्कूलों में खेल मैदान , प्रत्येक तल पर जाने के लिए अवरोध रहित रैंप , लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग टायलेट , पीने के पानी की सुविधा , अग्निशमन उपकरण , रेन वॉटर बचाने का ढांचा , बिजली और चारदीवारी का होना भी जरूरी कर दिया गया है(नवभारत टाइम्स,चंडीगढ़,14.10.2010)।

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