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14 अक्तूबर 2010

हिमाचलःउच्च शिक्षा सचिव व पीएससी को नोटिस

पीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापकों के 78 पदों के लिए हुई परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी को अयोग्य करार देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सचिव उच्च शिक्षा विभाग, सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व रजिस्ट्रार पं. रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के 78 पदों के लिए पिछले दिनों परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में बेनीराम देवांगन ने अंग्रेजी के पद के लिए परीक्षा दी। परिणाम घोषित होने पर पीएससी ने श्री देवांगन को उम्र 38 वर्ष से अधिक होने व अंग्रेजी भाषा में एमफिल नहीं होने के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया।

इसे उन्होंने अधिवक्ता मतीन सिद्दिकी, संदीप सिंह व सिद्धार्थ शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि छत्तीसगढ़ एजुकेशन सर्विस के नियमों के तहत शासकीय कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है और शासकीय कर्मचारी 45 वर्ष की आयु तक परीक्षा मे शामिल होने की पात्रता रखते हैं।

इसी तरह उन्होंने एमफिल लिंग्विस्टिक साइंस में की है, जो अंग्रेजी भाषा की एक शाखा है। हाईकोर्ट की जस्टिस धीरेंद्र मिश्रा व जस्टिस रंगनाथ चंद्राकर की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद सचिव उच्च शिक्षा विभाग, सचिव पीएससी व रजिस्ट्रार पं. रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है(दैनिक भास्कर,हमीरपुर,14.10.2010)।

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