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09 अक्टूबर 2010

प्रवक्ता के पुत्र आरक्षण के अधिकारी नहीं-इलाहाबाद हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय के प्रवक्ता क्रीमीलेयर की श्रेणी में आते हैं। इनके पुत्र को पिछड़े वर्ग के लिए स्वीकृत आरक्षण का लाभ पाने का अधिकार नहीं है। एक मामले की सुनवाई में दिए गए फैसले में उच्च न्यायालय ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में समाजशास्त्र विभाग में प्रवक्ता पद पर की गयी विपक्षी डा. अरुण कुमार सिंह की नियुक्ति रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेरिट में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे याची डा. जय प्रकाश यादव और डा. सौम्या यादव की एक माह के भीतर नियुक्ति की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति केएन पाण्डेय की खण्डपीठ ने दिया है। काशी विद्यापीठ ने समाजशास्त्र प्रवक्ता के दो पद पिछड़े वर्ग के लिए विज्ञापित किये थे(दैनिक जागरण,इलाहाबाद,9.10.2010)।

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