शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए स्कूलों में विशेष शिक्षक नियुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने 926 पद बनाए हैं और इनको भरने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। यह सूचना दिल्ली सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में दी गई है। सरकार के शिक्षा निदेशालय ने यह सूचना उस याचिका के जवाब में दी है जो सोशल ज्यूरिस्ट, ए सिविल राइट ग्रुप ने उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि सरकार 16 सितंबर, 2009 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं कर रही है। इसमें अदालत ने कहा था कि हर स्कूल में कम से कम दो विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए और यह प्रक्रिया छह माह में पूरी कर ली जाए। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी की अदालत में दायर हलफनामें में शिक्षा निदेशालय ने बताया है कि विशेष शिक्षकों की भर्ती के 926 पद बनाए गए हैं, जो टीजीटी स्तर के होंगे। इसके लिए नियम आदि तैयार करने में कई विभागों की अनुमति लेनी थी इसलिए काफी समय लग गया। यह भर्ती दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसबी) के जरिए की जाएगी और इसके लिए विभाग को कहा जा चुका है। इसके अलावा भी विभाग ने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस समय 25 रिसोर्स शिक्षक(सहारा देने वाले) काम कर रहे है, जबकि 380 शिक्षक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन विवि में एक तीन माह का फाउंडेशन कोर्स कर रहे है(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,12.11.2010)।
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