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26 नवंबर 2010

यूपीःबीएड प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्रतिशत पर निर्णय लेने के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एनसीटीई के अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर बीएड प्रवेश परीक्षा की अर्हता को स्नातक में पचास प्रतिशत अंक से घटाकर ४५ प्रतिशत करने की राज्य सरकार की मांग पर विचार करके निर्णय ले ले ।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायामूर्ति एफ.आई.रिबेलो एवं न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह की पीठ ने डिंपल गुप्ता की विशेष अपील निस्तारित करते हुए पारित किया है । पीठ ने एनसीटीई, राज्य सरकार तथा लखनऊ विश्वविद्यालय को यह भी छूट दी है कि यदि अर्हता घटा कर ४५ प्रतिशत करना एनसीटीई के अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं और पक्षकारों में सहमति बन जाती है तो इस विवाद से प्रभावित छात्रों के विषय में नए सिरे से कोई निर्णय लिया जा सकता है (नई दुनिया,दिल्ली,26.11.2010)।

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