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20 नवंबर 2010

‘क्लैट’ हिंदी में क्यों नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि जब वह वकालत पूर्व अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा हिंदी सहित 9 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करवा रहा है तो कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट (क्लट) में अंग्रेजी की अनिवार्यता क्यों जारी रखे हुए है।

न्यायाधीश प्रकाशचंद्र टाटिया व कैलाशचंद्र जोशी की खंडपीठ ने यह आदेश शुक्रवार को प्रणय कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के तहत दिए। प्रार्थी ने जोधपुर सहित देश के ग्यारह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा (क्लैट) को अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी आयोजित करवाने का आग्रह किया है। वर्ष 2011 में इस परीक्षा का आयोजन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता करेगी, इसलिए उसे भी नोटिस जारी किया गया है(दैनिक भास्कर,जोधपुर,20.11.2010)।

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