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18 नवंबर 2010

झारखंडःनेत्रहीन शिक्षक की लगाई चुनाव डयूटी

रांची के राजकीय मध्य विद्यालय नवीन आरक्षी केंद्र का सहायक शिक्षक ज्ञान कुमार चुनाव डयूटी से खुद को मुक्त कराने के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर गुहार लगा रहा है, लेकिन, अबतक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। उक्त शिक्षक को चुनाव डयूटी से हटाने के लिए नि:शक्तता आयुक्त की ओर से डीसी को लिखे पत्र का भी नतीजा सिफर रहा।

पहले और तीसरे चरण के लिए द्वितीय मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। कुमार ने डीसी रांची और डीएसई रांची को नेत्रहीन होने की सूचना देते हुए चुनाव कार्य से मुक्त रखने का आग्रह पिछले माह किया था। इसके बावजूद ज्ञान कुमार का नाम चुनाव डच्यूटी वाली सूची से नहीं हटाया गया।

नि:शक्तता आयुक्त ने भी डीसी को लिखा पत्र
राज्य नि:शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र ने भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को पत्र लिखकर ज्ञान कुमार को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखने का आग्रह किया है। नेत्रहीन शिक्षक ज्ञान कुमार ने कहा कि नि:शक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 38 (1) घ का उल्लंघन करते हुए एक नेत्रहीन को चुनाव कार्य में लगाया गया है। कुमार ने कहा है कि एक नेत्रहीन को चुनाव कार्य में लगाने का क्या फायदा। कोई भी फर्जी मतदाता इसका लाभ उठा सकता है।

डयूटी वापस लेने का आश्वासन
चुनाव के पहले सभी विकलांगों का नाम चुनाव कार्य से वापस ले लिया जाएगा। हर वर्ष विकलांगों को चुनाव कार्य में लगाया जाता है और चुनाव से पहले उनका नाम हटा लिया जाता है।
केके सोन, उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी(दैनिक भास्कर,रांची,18.11.2010)

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