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24 नवंबर 2010

शिक्षकों की तरह बढ़ाएं प्रधान अध्यापक की सेवानिवृत्ति आयुःदिल्ली हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वह सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापक के सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा को भी स्कूलों के अध्यापकों की तरह दो-दो साल बढ़ाए। न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रधान अध्यापक प्रशासनिक कार्य के साथ-साथ अध्यापकों की तरह बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इसलिए उनको भी वह सभी सुविधाएं मिलनी चाहिएं, जो अध्यापकों को मिलती हैं।
अदालत ने यह आदेश नगर निगम की उस दलील को खारिज करते हुए दिया है जिसमें निगम ने कहा था कि अध्यापकों को दी जाने वाली सुविधा स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को नहीं दी जा सकती है। दिल्ली नगर निगम ने उच्च न्यायालय में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें निगम को कहा गया था कि वह प्रधान अध्यापक की सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा को भी अध्यापकों की तरह बढ़ाए। एक प्रधान अध्यापक की तरफ से दायर इस याचिका पर कैट ने कहा था कि एक प्रधान अध्यापक भी अध्यापक ही होता है। वह सेवानिवृत्त होने तक प्रशासनिक काम के साथ-साथ बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता है। इसलिए प्रधान अध्यापक को दिल्ली सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव की सुविधाएं यह कहते देने से मना नहीं किया जा सकता है कि वह प्रशासनिक कार्य करता था। कैट के आदेश के सहमति जताते हुए उच्च न्यायालय ने निगम की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है(दैनिक जागरण,दिल्ली,24.11.2010)।

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