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07 नवंबर 2010

पंजाबःस्कूल के समय दूसरी ड्यूटी नहीं करेंगे टीचर

अध्यापक अब स्कूल में शिक्षण कार्य के अलावा अन्य काम नहीं करेंगे। अगर सरकार और प्रशासन को अध्यापक से गैर-शैक्षणिक काम लेना है तो छुट्टी होने का इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि जनगणना या मतदान ड्यूटी के लिए अध्यापकों को स्कूल के समय न बुलाया जाए।

ऐसे ही एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और सेंट मेरी व अन्य के बीच केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2010 को फैसला दिया था कि अध्यापकों से डच्यूटी दौरान गैर-शैक्षणिक कार्य न लिया जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अध्यापकों से जनगणना, मतदान और प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कोई अन्य काम न करवाया जाए(दैनिक जागरण,लुधियाना,7.11.2010)।

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