दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने स्कूलों को कहा है कि नर्सरी दाखिलों में नए सत्र की कक्षा के लिए प्रस्तावित सीटों की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराए। स्कूलों को पत्र जारी कर यह निर्देश भी दिया कि स्कूल शिक्षा के अधिनियम संबंधी प्रावधानों का अनुपालन करें।
डीसीपीआर द्वारा जारी पत्र में स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट कहा गया है कि आयोग उनसे उन बच्चों की जानकारी चाहेगा जिन्हें स्कूल सत्र २०११-१२ में कक्षा एक में प्रवेश देंगे। कक्षा एक के अलावा स्कूल प्रबंधन से यह भी कहा गया है कि यदि स्कूल में प्री स्कूल, नर्सरी, प्री नर्सरी कक्षाएं भी चलाई जा रही हैं तो इसकी जानकारी भी आयोग को मुहैया कराई जाए। आयोग को यह सूचना दी जाए कि इन कक्षाओं में कितने बच्चों को दाखिला देने का उनका प्रस्ताव है। आयोग की ओर से जारी पत्र में शिक्षा के अधिनियम संबंधी कुछ विशेष प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है जिसका कि गैर-सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों समेत दिल्ली के सभी स्कूलों को मानना पड़ेगा। मानव विकास संसाधन मंत्रालय ने शिक्षा निदेशालय को नर्सरी दाखिलों के दिशा निर्देशों की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। इसमें मंत्रालय ने दाखिलों को लॉटरी ड्रा के जरिए करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आरटीई के दायरे से अलग रखा गया है। लेकिन दाखिलों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश शिक्षा निदेशालय जल्द स्कूलों को जारी करेगा(नई दुनिया,दिल्ली,26.11.2010)।
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