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20 नवंबर 2010

इलाहाबादःसीपीआई अध्यापकों को सत्रान्त का लाभ नहीं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट सीपीआई इलाहाबाद में कार्यरत अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को सत्रान्त सेवा में बने रहने का लाभ नहीं मिलेगा। पूर्णपीठ ने कहा है कि सरकारी कालेजों व डिग्री कालेजों में काम करने वाले अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यो को सत्रान्त 30 जून तक सेवा में बने रहने के राज्य सरकार के 21 मार्च 84 के शासनादेश का मिल रहा लाभ सीपीआई के अध्यापकों व कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश एफआई रिबेलो, न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की पूर्णपीठ ने सीपीआइ इलाहाबाद में कार्यरत रही प्रोफेसर सुमित्रा धुलिया की याचिका पर उठे विधि प्रश्नों का निस्तारण करते हुए दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सीपीआइ परिसर में कार्यरत मॉडल स्कूल में कार्यरत अध्यापकों पर इस निर्णय का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन अध्यापकों को 21 मार्च 84 के शासनादेश का लाभ मिलेगा(दैनिक जागरण,इलाहाबाद,20.11.2010)।

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