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14 दिसंबर 2010

छत्तीसगढ़ःस्कूल दाखिले में नहीं होगा जातिगत आरक्षण

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्कूलों में दाखिले के वक्त आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने के बाबत राज्य सरकार ने अपनी नीति साफ कर दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को कहा कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब वर्ग के बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश दिलाया जाएगा लेकिन इसमें जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल के बयानों के बाबत छत्तीसगढ़ की नीति को स्पष्ट किया है। सिब्बल ने आरक्षित 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश के लिए नीति बनाने का काम राज्यांे पर छोड़ दिया था।

निजी स्कूलों को मिलेगी सरकारी मदद :
अग्रवाल ने बताया कि आरक्षण की व्यवस्था करने वाले निजी स्कूल संचालकों को एक छात्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने पर सालाना खर्च के बराबर की राशि शासन की ओर से दी जाएगी।

सरकार का फोकस इस बात पर अधिक होगा कि कोई भी बच्च स्कूल जाने से वंचित न रहे।

सरकारी स्कूल जस के तस

बृजमोहन अग्रवाल ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मापदंड जल्द तय करने जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सामान्य वर्ग को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की व्यवस्था में पूर्ववत बनी रहेगी। यानी सभी वर्ग के लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। 

"स्कूलों में जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सभी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की समान व्यवस्था है"- एमके राउत, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग

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