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18 दिसंबर 2010

गाजियाबादःआर.के.गोयल इंजिनियरिंग कॉलेज के 11 छात्रों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

जाली सर्टिफिकेट पेश कर फर्जी तरीके से सामाजिक कल्याण विभाग से 25 हजार रुपये की छात्रवृति प्राप्त करने के मामले में पुलिस ने इंजिनियरिंग कॉलेज के 11 छात्रों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एम. एम. बेग ने बताया कि आर. के. गोयल इंजिनियरिंग कॉलेज के छात्रों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।


बेग ने बताया कि योजना के तहत सामाजिक कल्याण विभाग से वही छात्र इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकते थे जिनकी पारिवारिक आमदनी सलाना एक लाख रुपये से कम है लेकिन इन छात्रों ने फर्जी आय प्रमाण पत्र पेश कर अनुचित तरीके से इसका लाभ लेने की कोशिश की। 

इन छा़त्रों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है(नवभारत टाइम्स,गाजियाबाद,18.12.2010)।

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