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17 दिसंबर 2010

मध्यप्रदेशः7 दिनों के भीतर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश

राज्य के हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त रहने पर प्रतिपूरक भर्ती सात दिनों में अतिथि शिक्षकों के जरिए करने के नए सिरे से आदेश जारी किए गए हैं।

इन आदेश के तहत अब शालाओं में जिन कारणों से शिक्षकों की कमी मानी जाएगी, उसमें एक सप्ताह से अधिक मेडिकल अवकाश, एक सप्ताह से अधिक अर्जित अवकाश, शिक्षिका का प्रसूति अवकाश, शिक्षक का पितृत्व अवकाश, सात दिन से अधिक अनधिकृत अनुपस्थिति, ऐसे नए हाईस्कूल, हायर सेकंडरी स्कूल जहाँ संविदा शिक्षकों की श्रेणी एक और दो की व्यवस्था न हो, वहाँ बीएड, एमएड प्रशिक्षण में शिक्षक के भाग लेने से तथा अन्य किसी कारण से पद रिक्त रहने पर अतिथि शिक्षक नियुक्त हो सकेंगे। स्कूल में विषयवार स्वीकृत रिक्त पदों पर पदोन्नाति से पूर्ति न होने तथा नवीन भर्ती न होने की स्थिति में शत-प्रतिशत रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखे जाएँगे।

शासन ने स्पष्ट किया है कि नए हाईस्कूलों के लिए स्वीकृत पदों, जैसे ६ पद प्रतिशाला के मान से शत-प्रतिशत पदों हेतु अतिथि शिक्षक रखे जा सकेंगे। इन रिक्त पदों को स्कूल में पटल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति सीधे प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्तर पर अतिथि शिक्षकों का एक पैनल तैयार होगा। नियुक्ति में स्थानीय व्यक्ति को तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी(नई दुनिया,इन्दौर संस्करण,17.12.2010 में भोपाल से ख़बर)।

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