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07 दिसंबर 2010

प्रबंधक और प्रधानाचार्य के रिश्तेदारों को नियुक्ति हक़ नहीं-इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा है कि विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के रिश्तेदारों को विद्यालयों में नियुक्ति पाने का हक नहीं है। कुछ प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के रिश्तेदारों द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐेसे लोग नियमावली के चैप्टर ३ नियम ४ के तहत नियुक्ति की योग्यता नहीं रखते हैं। कोर्ट ने कहा कि रिश्तेदारों पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य संस्थाओं को निजी व्यवसाय बनाने से रोकना है। जस्टिस सुनील अंबवानी और जस्टिस केएन पांडेय की खंडपीठ ने भगवान परशुरामधाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोहान, सलेमपुर देवरिया के दफ्तरी संतोष कुमार सिंह और सियाराम की विशेष अपील पर यह आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि रिश्तेदार होने के आधार पर याचियों को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है(अमर उजाला,इलाहाबाद,7.12.2010)।

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