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15 दिसंबर 2010

कोरियर से भेजा गया आवेदन भी स्वीकार्य होगा-इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कोरियर डाक सेवा द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र को सरकारी विभाग द्वारा स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह आवेदन पत्र डाक विभाग के रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से न भेजे जाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। कानपुर की शालिनी गंगवार की याचिका पर न्यायमूर्ति देवेंद्र प्रताप सिंह ने यह आदेश दिया।

शालिनी गंगवार ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु अपना आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को कोरियर के द्वारा भेजा था। बोर्ड ने आवेदन इस आधार पर लौटा दिया कि वह रजिस्टर्ड डाक या स्पीडपोस्ट से भेजा गया आवेदन ही स्वीकार करेगा। शालिनी ने इस हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची के अधिवक्ता वेदमणि तिवारी का कहना था कि आवेदन पत्र समय सीमा के भीतर प्राप्त हो गया था इसलिए उसे वापस नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि समय सीमा के भीतर प्राप्त हुए आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह आवेदन पत्र स्वीकार करके अग्रिम कार्रवाई करे(अमर उजाला,इलाहाबाद,12.12.2010)।

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