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07 दिसंबर 2010

ईपीएफ की बढ़ी राशि पर टैक्स नहीं लगेगा

बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। ब्याज दर बढ़ने से कर्मचारी भविष्य निधि (ईपी


एफ) की बढ़ी जमा पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। गौरतलब है कि सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दर एक पर्सेंट बढ़ाकर 9.5 फीसदी कर दिया था। तब यह मामला वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था। सवाल यह था कि ब्याज दरें बढ़ने से कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि में जो इजाफा होगा, क्या उस पर इनकम टैक्स लगाया जाए। 

श्रम राज्य मंत्री हरीश रावत ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि वित्त मंत्रालय ने संबंधित अधिसूचना में संशोधन किया है। इससे ईपीएफ की बढ़ी राशि पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा(नवभारत टाइम्स,दिल्ली,6.12.2010)।

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