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10 दिसंबर 2010

महिलाकर्मी को घर तक छोड़ें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें-दिल्ली पुलिस आयुक्त

दिल्ली पुलिस आयुक्त बीके गुप्ता ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से बीपीओ, कॉरपोरेट व मीडिया संस्थानों को चेताया है कि रात की ड्यूटी के बाद महिला कर्मियों को उनके घर तक छुड़वाया जाए न की घर के नजदीक तक।

ऐसा न किए जाने पर लापरवाह कंपनी (एम्पलॉयर) को कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं कंपनी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि महिला कर्मी सकुशल घर पहुंच गई है या नहीं।

धौला कुआं रेप कांड के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त बीके गुप्ता ने बीपीओ कंपनियों के साथ बैठक कर रात्रि ड्यूटी के दौरान सभी महिला कर्मियों को उनके घर तक सकुशल छोड़ कर आने के निर्देश दिए थे।


इसके तहत न सिर्फ उन्हें कैब दी जाए, बल्कि कैब में सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहे। इस निर्देश में थोड़ा और संशोधन करते हुए अब यह नियम मीडिया संस्थानों व अन्य प्राइवेट कंपनियों पर भी लागू रहेगा, जिसके तहत महिला कर्मियों को उनके घर के नजदीक नहीं बल्कि घर के दरवाजे तक पहुंचाना होगा। 

यदि किसी महिला कर्मी के घर तक कैब नहीं जा सकती तो सुरक्षा गार्ड को उस महिला के घर तक पैदल जाना होगा ताकि कहीं कोई चूक न हो सके। गौरतलब है कि इस आदेश को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। 

इस आदेश का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह महीने की कैद या 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजा एक साथ हो सकती है(दैनिक भास्कर,दिल्ली,10.12.2010)।

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