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29 दिसंबर 2010

चंडीगढ़ःप्राइवेट स्कूलों में लाटरी सिस्टम से होगा दाखिला

चंडीगढ़। अब शहर के नामी स्कूलों में भी आम शहरवासियों के बच्चों को किस्मत से दाखिला मिल सकेगा। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए नियम जारी कर दिए हैं।
सभी प्राइवेट स्कूलों को इस संबंध में चिट्ठी भी भेज दी गई है। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) को पूरी तरह लागू करने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी स्कूल प्री-नर्सरी से आठवीं तक स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा और अभिभावकों के इंटरव्यू पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बच्चों को दाखिला लाटरी सिस्टम से ही दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की ओर से दाखिला के समय ली जाने वाली कैपीटेशन फीस पर अब पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। ऐसा करने पर आरोपी स्कूल को दस गुना के साथ राशि वापस करनी होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट लेने पर स्कूल को पहली बार २५ हजार और दूसरी बार ५० हजार जुर्माना किया जाएगा। अब स्कूलों को दाखिला करने से पहले सीटों की उपलब्धता और लाटरी की तिथि भी अखबार के माध्यम से सार्वजनिक करनी होगी।

दाखिले के लिए लाटरी अभिभावकों की मौजूदगी में निकाली जाएगी। सरकारी स्कूलों में भी दाखिले के लिए लाटरी सिस्टम लागू होगा। 
जिला शिक्षा अधिकारी चंचल सिंह के अनुसार लाटरी ड्रा की सभी स्कूलों को वीडियोग्राफी करानी होगी। दाखिले के लिए अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया सभी कैटेगरी के लिए मान्य होगी।
प्राइवेट स्कूलों को स्कूल और दाखिले संबंधी पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी देनी होगी(अमर उजाला,चंडीगढ़,29.12.2010)।

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