हरियाणा के विभिन्न विभागों, बोर्ड व कारपोरेशन में क्लर्को की 3298 नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में लगी रोक को हटा दिया है। जस्टिस रणजीत सिंह ने मामले पर अगली सुनवाई आठ फरवरी तय की है।
रोहतक के अजय व अन्य उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर कहा था कि जब उम्मीदवार दसवीं से उच्च परीक्षा उतीर्ण करने पर आवेदन के हकदार हैं तो उन्हें साक्षात्कार के लिए अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है। याचिका पर उच्च शिक्षा के उम्मीदवारों को भी साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया। इस पर अदालत ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया(दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,15.12.2010)।
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