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11 दिसंबर 2010

सरकारी कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड गोपनीय नहीं-राजस्थान सूचना आयोग

राजकीय सेवा के अधिकारी व कर्मचारी से संबंधित सूचनाएं गोपनीय नहीं है। राज्य सूचना आयोग ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी कर्मचारी की सूचनाएं सेवा रिकॉर्ड में है तो वे प्रकटनीय है।


आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एम.डी. कौरानी व सूचना आयुक्त टी. श्रीनिवासन ने आवेदक डॉ. यदुनाथ दशानन की अपील का निपटारा करते हुए आदेश में कहा कि आवेदक ने राज्य कर्मचारी से जुडी सूचनाएं मांगी है, उसे किसी भी रूप में अप्रकटनीय नहीं कहा जा सकता। अधिनियम की धारा 8 की आड लेकर सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता। लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी (वाणिज्यिक आयुक्त) का आदेश विधि अनुरूप नहीं है। इसलिए उनके आदेश अपास्त किए जाते हैं। आयोग ने अपीलीय अधिकारी को आदेश दिए कि वे आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाएं 15 दिन में नि:शुल्क दे।

डॉ. यदुनाथ की ओर से आयोग में पेश अपील में बताया कि उसने वाणिज्यिक कर विभाग के एक कर्मचारी की सर्विस बुक व अन्य दस्तावेज की सूचना मांगी थी(राजस्थान पत्रिका,जयपुर,11.12.2010)।

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